जमीन घोटाले में फंसे सीओ की बढ़ी मुश्किलें! हाईकोर्ट ने क्यों ठुकराई शैलेश कुमार की जमानत याचिका? जानें पूरा मामला
हजारीबाग : वन भूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में जेल में बंद हजारीबाग सदर अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी शैलेश कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है. अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है.
बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में शैलेश कुमार की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. इस दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका अस्वीकार कर दी.
मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई. उल्लेखनीय है कि इससे पहले इसी प्रकरण में मुख्य आरोपी विनय चौबे की जमानत याचिका भी हाईकोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है.
ACB ने इस मामले में कांड संख्या 11/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें वन भूमि की अवैध खरीद-बिक्री में सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता के आरोप लगाए गए हैं. सुनवाई के दौरान ACB की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित गड़ोदिया ने पक्ष रखा.
कोर्ट के इस फैसले के बाद शैलेश कुमार को फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा, जबकि मामले की आगे की सुनवाई जारी रहेगी.
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