पटना: बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राज्यभर में पंचायत सचिवों के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं। विभाग द्वारा जारी की गई नई सूची के अनुसार कुल 1,402 पंचायत सचिवों का उनके वर्तमान कार्यस्थल से अन्य जिलों में तबादला करते हुए नई पदस्थापना की गई है।

बिहार ग्राम पंचायत विनियमावली, 2025 के तहत जिलाधिकारियों की अनुशंसा पर की गई कार्रवाई

यह पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया बिहार ग्राम पंचायत (पंचायत सचिव का स्थानांतरण-पदस्थापन) विनियमावली, 2025 के निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों के तहत पूरी की गई है। संबंधित जिलाधिकारियों से प्राप्त संस्तुतियों और प्रस्तावों के आधार पर ही विभाग ने इन सभी पंचायत सचिवों के ट्रांसफर की पहली आधिकारिक सूची जारी की है।

वरीयता के आधार पर तय होगी नई पदस्थापना, जनगणना कार्य से जुड़े कर्मियों को मिलेगी छूट

जारी आदेश के मुताबिक, स्थानांतरित सचिवों की नई जगहों पर वरिष्ठता का निर्धारण विनियमावली के प्रावधानों के तहत किया जाएगा। साथ ही, जो पंचायत सचिव आगामी जनगणना-2026 में प्रगणक या पर्यवेक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें जनगणना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होने के पश्चात ही उनके नए स्थान के लिए विरमित किया जाएगा।

स्वैच्छिक और प्रशासनिक आधार पर हुए तबादले के कारण देय नहीं होगा कोई यात्रा भत्ता

पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह स्थानांतरण संबंधित कर्मियों के अभ्यावेदन और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। नियम के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत स्थानांतरित किए गए पंचायत सचिवों को किसी भी प्रकार का स्थानांतरण यात्रा भत्ता (टीए) प्रदान नहीं किया जाएगा, जिसे सक्षम प्राधिकार से भी अनुमोदन मिल चुका है।