दरोगा की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
मैनपुरी, दरोगा की हत्या के मामले में फैसला आ गया। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामूली कहासुनी के बाद हुई फायरिंग में गोली लगने से दरोगा की मौत हो गई थी। मुकदमे की सुनवाई के बाद जिला जज सुधीर कुमार ने अभियुक्त को दोषी पाया। आजीवन कारावास के साथ 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
घटना भोगांव थाना क्षेत्र के गैंती गांव की है। गांव निवासी राधाकृष्ण यादव फर्रुखाबाद जिले में पुलिस विभाग में दरोगा के पद पर तैनात थे। वह 28 अप्रैल 2020 को अपनी पत्नी अनीतादेवी के साथ गांव में अपने घर के बाहर बैठे थे। उसी समय गांव के कश्मीर सिंह, अंकित यादव, हरदेव यादव, मंजीत यादव, गोविंद यादव उनके घर पहुंचे।
बेटे ने दर्ज कराई थी एफआईआर
इस दौरान दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद कश्मीर सिंह पक्ष के लोगों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की चपेट में आने से राधाकृष्ण और अनीता देवी घायल हो गए। राधाकृष्ण की सैफई में उपचार के दौरान मौत हो गई। राधाकृष्ण के पुत्र गौरव ने पांचों लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी।
स्मार्ट सिटी का सपना टूटा? करोड़ों के बाद भी अधूरे प्रोजेक्ट
बेटी की मौत का सदमा, पिता ने भी तोड़ा दम; 262 करोड़ रुपये का मुआवजा तय
केंद्र और सीएम के बीच मतभेद? विपक्ष ने साधा निशाना
Trade Deal: डेयरी और पोल्ट्री के दरवाजे नहीं खोले गए, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बोले कृषि मंत्री चौहान
ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें बढ़ीं, 29 पर चार विकेट गंवाए, इंग्लिस-ग्रीन और डेविड-हेड आउट
बैन होने के बाद भी पाकिस्तान में जमकर बिक रही ‘धुरंधर’ की पाइरेटेड डीवीडी, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश
कौन था हुसैन उस्तरा जिसने दाऊद इब्राहिम को दी थी चुनौती? 'ओ रोमियो' में शाहिद कपूर ने निभाया उनका किरदार
IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे अभिषेक? वरुण चक्रवर्ती बोले- उन्होंने अभ्यास किया, स्थिति पहले से बेहतर
चुनावी तैयारी से पहले कांग्रेस का बड़ा संगठनात्मक फैसला
Repo Rate: महंगाई के नए आंकड़ों के बाद भी आरबीआई ब्याज दरों में नहीं करेगा बदलाव? जानें रिपोर्ट का दावा