मनीष अग्रवाल पर 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप....
झारखंड के धनबाद जिले में धैया के एक बड़े कोयला कारोबारी मनीष अग्रवाल के खिलाफ सुनियोजित साजिश के तहत दस लाख रुपये धोखाधड़ी करने का मुकदमा धनबाद थाने में दर्ज हुआ है। प्राथमिकी दामोदरपुर शांति बिहार कॉलोनी निवासी महेंद्र सिंह की शिकायत पर हुई है। महेंद्र ने पुलिस को लिखित शिकायत में बताया है कि धैया जगदंबा हाउस निवासी कैलाश प्रसाद अग्रवाल के पुत्र मनीष अग्रवाल से उसकी पुरानी दोस्ती थी।
2022 का है मामला
पिछले वर्ष जून 2022 में मनीष उसके पास आया और बोला कि उसे तत्काल दस लाख रुपये की जरूरत है। उसने उनसे यह कहते हुए रुपये मांगे कि तीन माह के अंदर लौटा देगा। विश्वास में आकर वे उसे दस लाख रुपये दे दिए। मनीष ने विश्वास दिलाने के लिए उनसे कहा था कि वह चाहे तो अपने बैंक खाता या फिर फार्म के माध्यम से उनके फार्म मेसर्स एमके ट्रांसपोर्ट में रुपये भेज सकता है। इससे रुपये देने का प्रमाण भी रहेगा। अगर कभी वह नहीं लौटाया तो केस भी कर सकते हैं। मनीष की बात सुन उसे विश्वास हो गया और उन्होंने अपने ठेकेदारी फार्म वासुदेवा फ्यूल्स के बैंक खाते से मनीष के एमके ट्रांसपोर्ट में दस लाख रुपये आरटीजीएस कर दिए।
पैसे लौटाने के लिए बहाने शुरू
सितंबर 2022 में जब उन्होंने अपने दिए हुए रुपये मनीष से मांगे तो उसने पैसे नहीं लौटाए, बल्कि बहाना कर समय ले लिया। इसके बाद हर बार पर वह लौटा देने की बात करता था पर लौटाता नहीं था।
15 मई 2023 तक वह उसे झूठ बोलता रहा। इसी बीच 25 मई को महेंद्र ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजकर उसे रुपये लौटाने के लिए कहा तो उसने फिर वह एक माह के अंदर पैसे लौटाने का वादा किया, पर इसबार भी पैसे नहीं लौटाए।
झूठे मुकदमे में फंसाने की दी धमकी
एक सप्ताह पूर्व जब उसने फिर से मनीष से रुपये मांगे तो वह अभद्र व्यवहार करने लगा। रुपये नहीं लौटाने की बात करते हुए गाली-गलौज की और धमकी दी कि ज्यादा तगादा करने पर वह उन्हें झूठा मुकदमे में फंसा देगा। भुक्तभोगी महेंद्र सिंह की शिकायत पर धनबाद थाने की पुलिस मनीष कुमार अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।