झारखंड के ठेका मजदूरों की बढ़ी न्यूनतम मजदूरी, अधिसूचना जारी
राज्य सरकार ने ठेका मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को पुनरीक्षित करते हुए उसे बढ़ा दी है। साथ ही इसमें कई बदलाव किए गए हैं। इसके तहत अब विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग न्यूनतम मजदूरी लागू की गई है।
नगर निकाय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी अधिक होगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में इससे कम मजदूरी लागू होगी। श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी।
विभाग ने इससे पहले इसपर आपत्तियां मांगी थीं। हालांकि विभाग को इसपर कोई आपत्ति नहीं मिली। इसके बाद इसे एक मार्च से लागू करते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई।
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कुल 90 नियोजनों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में 49 तथा दूसरी श्रेणी में 41 नियोजनों को सम्मिलित किया गया है। दोनों श्रेणियों कीअलग-अलग न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। पहली बार न्यूनतम मजदूरी को पूर्णांक (राउंड आफ) में तय किया गया है।
किस श्रेणी में आएगा कौन सा क्षेत्र
'ए' श्रेणी : रांची नगर निगम, चास नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद, आदित्यपुर नगर निगम
'बी' श्रेणी : 'ए' श्रेणी के क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी जिलों के नगर निकाय
'सी' श्रेणी : राज्य के अन्य क्षेत्र।
किस श्रेणी में कौन से नियोजन
श्रेणी 'क'
पकी खाद्य सामग्री बेचनेवाली दुकान, पेट्रोल एवं डीजल पंप, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, कैंटीन, क्लब, विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी, बांध निर्माण, सड़क निर्माण, अस्पताल, नर्सिंग होम, शैक्षणिक संस्थान, प्राइवेट सिक्यूरिटी, कंप्यूटर शिक्षा संस्थान, कोचिंग संस्थान, चावल, आटा मिल, पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट, पेपर उद्योग आदि।
श्रेणी 'ख'
खादी ग्रामोद्योग, हैंडलूम, को-आपरेटिव सेक्टर, हौजियरी, पोल्ट्री फार्म, सिलाई उद्योग, प्लाईवुड, बेकरीज, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, पंडाल, मोटर गैराज, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान, कृषि नियोजन, केंदु पत्ता तोड़ने, मिट्टी काटने, हेयर कटिंग सैलून, पत्थर तोड़ने, घरेलू नौकर आदि।