आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाय : जिलाधिकारी
वाराणसी । लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 का एलान होते ही चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गयी है। लोकसभा चुनाव की दृष्टिकोण से वाराणसी संसदीय क्षेत्र हॉट सीट है जहाँ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तीसरी बार चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वाराणसी संसदीय क्षेत्र से अन्य किसी दल ने अपने किसी प्रत्याशी के नामो की घोषड़ा नहीं किया है। वाराणसी में नरेन्द्र मोदी के मुकाबले कांग्रेस, सपा, बसपा, टीमसी या आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसा दमदार प्रत्याशी नहीं मिल रहा है जो मोदी को टक्कर दे सकें।
इधर बीच जिला प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने का आदेश जारी किया है।जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, वाराणसी एस. राजलिंगम ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त तरीके से सकुशल संपन्न कराने एवं आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन कराए जाने पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी एवं तत्परता के साथ सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन संबंधी दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि एसएसटी एवं एफएसटी टीमें पूरी सतर्कता एवं सक्रियता के साथ कार्य करे।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एस. राजलिंगम रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियो के चुनाव तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि जनपद की सीमा/बार्डर पर पूरी सतर्कता बरतते हुए सघन जांच की कार्यवाही किया जाय। चेकिंग प्वाइंटो पर बैरियर आदि की व्यवस्था कर ली जाय। एयरपोर्ट पर भी सघन जांच की व्यवस्था हो। जांच के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक धनराशि पकड़े जाने पर सीजर की कार्यवाही करे। रेलवे स्टेशनों पर भी सघन जांच की कार्यवाही हो, जिससे अवैध धन का संचरन न होने पाए। बस स्टेशन पर भी पैसेंजरों की रैंडम जांच सुनिश्चित कराई जाय। उन्होंने जांच कार्यवाही की वीडियोग्राफी अवश्य कराए जाने हेतु निर्देशित किया।
आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत वाहनों और बैठकों में लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही दी जाएगी। इसके बाद आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। किसी भी वाहन किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगाया जा सकेगा। केवल राजनैतिक दलों के पदाधिकारी रिटर्निग ऑफिसर से अनुमति लेकर गाड़ी में झंडे का प्रयोग कर सकेंगे। किसी भी दशा में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग निषेध किया गया है। वहीं किसी भी जुलूस व रैली के लिए जगह, समय और रुट का निर्धारण पहले से करके पुलिस प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना पूर्व सूचना के किसी भी जुलूस/रैली को अनुमति नहीं दी जाएगी।
इस दौरान एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा, एडीएम (प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी बिपिन कुमार, सभी उप जिलाधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, एयरपोर्ट, रेलवे व रोडवेज के अधिकारी आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।