गैंगस्टर छोटा राजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत को रद्द कर दिया
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर छोटा राजन (राजेंद्र सदाशिव निकलजे) को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया है। यह फैसला होटल कारोबारी जया शेट्टी की 2001 में हुई हत्या के मामले में आया है, जिसमें छोटा राजन को उम्रकैद की सजा मिली थी। जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने सीबीआई की दलीलों पर यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छोटा राजन पहले से ही चार अन्य मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है और 27 साल तक फरार रहा था। इसके बाद उसकी सजा को निलंबित करने का कोई कारण नहीं है।
वहीं छोटा राजन के वकील ने दावा किया कि यह मामला सबूतों के बिना है और 71 में से 47 मामलों में सीबीआई को उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले थे। हालांकि, वकील ने यह स्वीकार किया कि यह हत्या के मामले में उसकी दूसरी सजा है।
हत्या का मामला: जया शेट्टी, जो दक्षिण मुंबई के गोल्डन क्राउन होटल के मालिक थे, को छोटा राजन के गिरोह से रंगदारी की धमकियाँ मिल रही थीं। मई 2001 में, उन्हें उनके कार्यालय के बाहर गोली मार दी गई थी, क्योंकि उन्होंने गिरोह को पैसे देने से मना कर दिया था। 2024 में, मुंबई की एक विशेष मकोका अदालत ने छोटा राजन को इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। छोटा राजन को अक्टूबर 2015 में इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार किया गया था और फिर उसे भारत लाया गया था। महाराष्ट्र में उसके खिलाफ कुल 71 मामले दर्ज थे, जिन्हें बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया था।
‘ऑपरेशन सिंदूर’ बना केस स्टडी, सेना प्रमुख ने बताया रणनीतिक महत्व
रेलवे का बड़ा प्रोजेक्ट, क्षेत्र के विकास को मिलेगा बढ़ावा
आतंक के साए में कूटनीति, पाकिस्तान की भूमिका पर उठे सवाल
सवाल सुनते ही नाराज हुए बाबर आजम, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गरमाया माहौल
MBBS सीटों में होगा इजाफा, छात्रों को बड़ी राहत
फंसे निर्यातकों के लिए सरकार सक्रिय, पोर्ट्स को पारदर्शिता के निर्देश
भारतीय समुदाय पर भेदभाव का मामला, एचएएफ पहुंचा अदालत
वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की ग्रोथ मजबूत, वर्ल्ड बैंक का भरोसा
सत्ता विरोधी लहर के बीच विकास बना बड़ा मुद्दा, केरल में दिलचस्प मुकाबला
सिलिंडर के बिना ठप रसोई, प्रशासन के दावे फेल